जम्मू:बाइक यास्कूटर पर लगाया लोकल हेलमेट तो कटेगा चालान
नई दिल्ली।केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्रीसुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलनेपर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर दोलाख रुपये का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवाबिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है।
सड़क परिवहनव राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बारइसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाईको जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके 30 दिन बाद नयानियम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्रीसे पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारोंके प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगानेके लिए समय-समय पर जांच करें।
विशेषज्ञोंका कहना है कि बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता (लोकल हेलमेट) होने पर1,000 रुपये का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो200 ग्राम कर दिया गया है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीवकपूर ने बताया कि हेलमेट को बीआईएस सूची में शामिल होने से दो पहिया वाहन चालकों कीसड़क दुर्घटना में जान बच सकेगी। 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में प्रतिदिन लोकल हेलमेटअथवा बिना हेलमेट के चलते 28 बाइक सवार सड़क हादसे में मारे जाते हैं।
गैर बीआईएसहेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर दो लाखका जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा। परिवहनविशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है लोगों को निर्माणस्थल पर पहने जाने वाले हेलमेट (इंजीनियर-स्टाफ)और औद्योगिक हेलमेट में फर्क नहीं पता है। टोकरीनुमा हेलमेट सड़क हादसों में बाइक सवारकी जान नहीं बचाता है। बीएसआई लागू होने से हेलमेट के बैच, ब्रांड, बनने की तारीख आदिका उपभोक्ता को पता रहेगा।
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