नई दिल्ली:फारूक अब्दुल्लाको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने कहा- देशद्रोह नहीं सरकार से अलग राय रखना
नई दिल्ली।जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के एक मामले को लेकर दाखिल एकयाचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्लाके खिलाफ देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 'सरकार की राय से अलगऔर असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता।
न्यायमूर्तिसंजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने पूर्व जम्मू-कश्मीरके सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहाकि सरकार की राय से अलग विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है।
इस याचिकामें मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामलादर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल देशद्रोह का मुकदमाचलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पिटीशनर्स पर 50,000रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पिटीशनर रजत शर्मा और कुछ दूसरे लोग फारुख अब्दुल्लाके खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया था कि अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाने केखिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी।